उरई (जालौन)(गोविंद सिंह दाऊ):- तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम राहिया स्थित पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोरोना गाइड-लाइन के अन्तर्गत किया गया। जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में इस शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये विवेक कुमार सिंह सिविल जज (सी.डि.)/प्रभारी सचिव ने कहाकि बालिकाओं को जन्म लेने और निःशुल्क शिक्ष प्राप्त करने का कानूनी हक है। गर्भ में पल रही बालिका को गर्भ में न मारें, बल्कि उसे सम्मान से जन्म लेने दें और लड़को की तरह उसे भी पढायें-लिखायें तथा वह सारे अधिकार व सुविधायें दें जो प्रायः लड़कों को दी जाती हैं। उन्होंने कहाकि कोरोना गाइड-लाइन के कारण भीड़ इकठ्ठा करने पर रोक है, इसलिये यहां जितने लोग भी उपस्थित हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वह यहां दी गयी जानकारी को गांव के अन्य लोंगो तक भी पहुंचायें।पशुधन प्रसार अधिकारी मुकुल सक्सेना, अधीक्षक समाज कल्याण विभाग देवेन्द्र कुमार त्रिवेदी, स्वास्थ्य विभाग से अपर शोधाधिकारी अकील अहमद एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीडर श्री अश्वनी कुमार ने अपने-अपने विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सतीश कुमार, लेखपाल महेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी हरीश कुमार राठौर, मुख्य सेविका श्रीमती जामिन्त्री देवी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री श्रीमती गिरिजा देवी, आशा बहू संतोश कुमारी, पीएलवी टीम लीडर धर्मेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार मिश्रा, दीपक नारायण, करन सिंह समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे।