
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गाजीपुर जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है की अफजाल अंसारी की सजा के मामले में अगर सरकार को कुछ कहना है तो वह मामले की अगली सुनवाई तक अपनी आपत्ति दाखिल कर दे। कोर्ट इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करेगी।
एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई है चार साल की सजा
गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते अफजाल की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद थे। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल से ऊपर सजा होने पर संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाता है। चार साल की सजा मिलने के बाद अफजाल की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। अफजाल ने गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।