अलीगढ़ के बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर के मामले में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत अर्जी एडीजे विशेष गैंगस्टर न्यायालय से खारिज की गई है। अभी इसमें तीन अन्य आरोपी बाकी हैं। हत्या के मामले में चारों आरोपियों की जमानत पूर्व में ही खारिज हो चुकी है।
मूल रूप से हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कस्बा कचौरा के अभिषेक की हत्या पिछले साल 26 सितंबर की देर शाम खेरेश्वर पर की गई थी। मामले में पुलिस ने पूजा शकुन व उनके पति अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय को हत्या की साजिश रचने व सुपारी देने के आरोप में जेल भेजा है। आरोपी दो शूटर फजल, आसिफ को भी जेल भेजा था।
इसी क्रम में इन चारों पर गैंगस्टर में भी कार्रवाई की थी। इसी मामले में पूजा शकुन की ओर से पहली जमानत अर्जी दायर की गई। जिसे अपर सत्र न्यायालय से खारिज कर दिया गया है।
