शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मिलने वाले मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया में इस बार दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस सत्र से आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। 

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इसके अलावा, बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही मान्य होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल जनवरी के अंतिम सप्ताह से खुलने की संभावना है। 

वाराणसी में 1582 निजी स्कूल हैं। वाराणसी में 50 से अधिक निजी विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिया जाता है।



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