शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मिलने वाले मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया में इस बार दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस सत्र से आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा।
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