भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को बताया कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह पता चल सके कि संभल में जामा मस्जिद किसी खंडहर ढांचे को तोड़कर या खाली जमीन पर बनाई गई थी।
एएसआई ने यह भी कहा कि न ही उसके पास संभल जामा मस्जिद के निर्माण के समय जमीन के मालिक की पहचान वाले दस्तावेज हैं। सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन में आवेदक सत्य प्रकाश यादव ने यह जानकारी मांगी थी कि मुगलकालीन मस्जिद, जामा मस्जिद किसी खंडहर को तोड़कर बनाई गई थी या खाली ज़मीन पर।
साथ ही उस समय जमीन के मालिक का नाम और मालिकाना हक देने वाले दस्तावेज की भी उन्होंने जानकारी मांगी थी। एएसआई ने अपने जवाब में कहा कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
जब मस्जिद को सुरक्षा में लिया गया था, उस समय वहां किस तरह के निर्माण हुए, उसके बाद कोई नया निर्माण हुआ या नहीं और मस्जिद से जुड़े पिछले विवादों से जुड़े सवालों पर एएसआई ने कहा कि ऐसी जानकारी उसके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है।
