मैपिंग के लिए यह दस्तावेज जरूरी

– उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नोटिस के जवाब में मतदाता को 13 अभिलेखों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

– किसी भी केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।

– एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जारी कोई भी पहचानपत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।

– सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाणपत्र।

– भारतीय पासपोर्ट

– मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों की जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र

– सक्षम राज्य प्राधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र

– वन अधिकार प्रमाणपत्र

– सक्षम प्राधिकारी से जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र

– राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की नकल

– राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर

– सरकार से जारी कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाणपत्र।

– आधार कार्ड के संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 9 सितंबर 2025 से जारी निर्देश लागू होंगे।



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