Husband gets life imprisonment for showing road accident after strangulating his wife

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– फोटो : istock

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मथुरा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम राकेश सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को पत्नी के हत्यारोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि अलीगढ़ निवासी मुकेश कुमार ने रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने बेटी तुलसी की शादी सोनू निवासी किशोरपुरा गांधीनगर, वृंदावन के साथ 24 फरवरी 2014 को की थी। शादी के बाद से पति और अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे थे। इसके बाद बेटी को घर से निकाल दिया। 

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