
प्रतीकात्मक तस्वीर।
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रेलवे ने आरक्षित टिकट पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को अब और आसान कर दिया है। इन टिकटों पर नाम बदलवाने के लिए आसपास के जिलों से यात्रियों को अब लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वह अपने जिले में ही यह काम करवा सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत अब जिन जगहों पर राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, वहां मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (सीआरएस) और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी (आरएस) भी नाम परिवर्तन करा सकते हैं। अभी तक रेलवे में यह सुविधा नहीं थी।
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सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि जिलों के यात्रियों को नाम परिवर्तन के लिए लखनऊ आना पड़ता था। अब वे अपने जिले में ही नाम परिवर्तन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार नाम परिवर्तन की अनुमति केवल एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। डिविजनों (मंडल स्तर) पर ऐसी अनुमति सीनियर डीसीएम, डीसीएम और एसीएम द्वारा की जाती है।
रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार नाम परिवर्तन की अनुमति केवल एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। डिविजनों (मंडल स्तर) पर ऐसी अनुमति सीनियर डीसीएम, डीसीएम और एसीएम द्वारा की जाती है।
