
फटा हुआ नोटिस
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हाथरस तहसील सदर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में बैनामे के दौरान रजिस्ट्री शुल्क और एक फीसदी शुल्क में दो हजार रुपये के नोट लेना शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार से नोट वापसी का आदेश होने के बाद कार्यालय में रजिस्ट्री शुल्क जमा के दौरान दो हजार के नोट स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। इस कारण यहां बैनामा कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए यहां दो हजार रुपये का नोट स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश मुताबिक दो हजार का नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेगा, लेकिन तहसील सदर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में बैनामा कराने आने वालों से रजिस्ट्री शुल्क में दो हजार का नोट लेने से इंकार कर दिया गया। विभाग की ओर से इस संबंध में कार्यालयों की दीवारों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय ने मंगलवार की सुबह इस आदेश को तत्काल हटा दिया। उपनिबंधक संदेश चौधरी ने बताया कि एडीएम के निर्देश पर बैंकों ने दो हजार के नोट में धनराशि जमा करने की अनुमति दे दी है। इस कारण अब फिर से दो हजार के नोट लिए जा रहे हैं।
सोमवार तक उपनिबंधक कार्यालय में दो हजार के नोट नहीं लिए जा रहे थे। अब मंगलवार की सुबह चस्पा आदेश को हटा दिया गया है। अब नोट लिए जा रहे हैं। -मदन मोहन गौड़, अधिवक्ता
स्टांप शुल्क जमा के दौरान दो हजार के ज्यादा नोट नहीं लेने से दिक्कत हो रही थी। कुछ नोट तो अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद लिए जा रहे हैं। -विजेंद्र सिंह, स्टांप विक्रेता