
हिंदू पक्ष का दावा- ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है।
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काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग/साइंटिफिक सर्वे की हरी झंडी दे दी है। आदेश में कथित शिवलिंग को बिना कोई क्षति पहुंचाए जांच कर उसकी डेटिंग करने को कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला है, जिसमें उन्होंने बीते साल कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में एएसआई ने गुरुवार को सील ही बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। पिछले साल 16 मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था।
जिला अपने आदेश में दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला
प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला अदलात का दरवाजा खटखटाया और कथित तौर पर मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग की। उनके इस आवेदन को सुनवाई के बाद अक्तूबर माह में खारिज कर दिया।
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