मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि उपभोक्ता को गुमराह किया गया है और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अदालत ने कंपनी को कार की पूरी कीमत लौटाने के साथ मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 15,000 रुपये का हर्जाना भी देने का आदेश दिया है।
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मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि उपभोक्ता को गुमराह किया गया है और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अदालत ने कंपनी को कार की पूरी कीमत लौटाने के साथ मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 15,000 रुपये का हर्जाना भी देने का आदेश दिया है।
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