Nithari scandal: Moninder and Surendra Koli's death sentence verdict secured, debate going on for a week

मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली।
– फोटो : अमर उजाला

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नोएडा के निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पढेर की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बचाव पक्ष और सीबीआई के वकीलों की ओर से शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मामले से जुड़े भारी-भरकम दस्तावेजों का परिशीलन और परीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी। जरूरत लगने पर पक्ष-विपक्ष का स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी ने बहुचर्चित प्रकरण की हफ्तेभर तक नियमित सुनवाई की। इसमें सुरेंद्र कोली की तरफ से अधिवक्ता युग चौधरी, उनके सहयोगी अधिवक्ता पयोसी रॉय व सिद्घार्थ ने दलीलें पेश कीं। निठारी कांड के सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को निर्दोष बताने की पुरजोर कोेशिश उनके अधिवक्ता मनीषा भंडारी और उनके सहयोगी अधिवक्ता ओमकार श्रीवास्तव, सैयद मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला तहमी, शिवम पांडे, शाश्वत सिद्घांत व ध्रुव चंद्रा ने की।



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