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उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम व चोटों की मेडिकल रिपोर्ट पठनीय होने के लिए डॉक्टर इसे टाइप करवाकर बनाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर प्रदेश के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस आशय का आदेश प्रदेश के समस्त सीएमओ को भेजा है।
आदेश की प्रति एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पेश की गई। इसमें कहा गया कि प्रदेश के सभी सीएमओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ चोट की रिपोर्ट व अनुपूरक चिकित्सा रिपोर्ट को टाइपशुदा निर्धारित प्रारुप पर तैयार करवाएं।
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गौरतलब है कि अभी तक फौजदारी मामलों में मृतकों व घायलों की पेश की जाने वाली पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर हाथ से लिखकर बनाते हैं। जो अक्सर पढ़ने में ही नहीं आती है। रिपोर्ट अपठनीय होने से मामलों के निस्तारण में परेशानी होती है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश हरदोई जिले में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया था।