Wife was stabbed to death dead body was found in the neighbor house

women crime
– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा के थाना मगोर्रा के गांव भदार में सात साल पहले पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में दोषी करार दिए अभियुक्त को एडीजे-3 मनोज कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

2016 की है घटना

घटना 11 अप्रैल 2016 की है। चमेली देवी ने रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री लक्ष्मी की हत्या उसके पति नंदराम पुत्र करन सिंह निवासी भदार ने चाकुओं से गोदकर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को अभियुक्त के पड़ोसी विक्रम के मकान में लक्ष्मी का शव मिला, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

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नशेबाज था पति

इस घटना के बाद लक्ष्मी की मां चमेली देवी ने अपनी पुत्री के चारों बच्चों को अपने पास रख लिया और पुलिस ने उसके दामाद नंदराम को जेल भेज दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि नंदराम नशेबाज था और कोई काम नहीं करता था। इसके अलावा वह अपनी पत्नी पर शक करता था। इस कारण दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और 11 अप्रैल 2016 को नंदराम ने चाकुओं से गोदकर लक्ष्मी की हत्या कर दी। अभियुक्त घटना के बाद से जेल में बंद है।

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