Take action against those who disrupt water supply, Allahabad High Court directs DM

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– फोटो : सोशल मीडिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर के तिलकनगर इलाके में जल आपूर्ति की समस्या के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम से कहा है कि वह इस मामले में जांच कर जिम्मेदार कर्मचारी को चिह्नित करें और भविष्य में ऐसी समस्या न खड़ी हो, इसको भी सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट ने तिलक नगर निवासी देवराज व चार अन्य की याचिका को निस्तारण करते हुए दिया है।

इसके पहले कोर्ट के आदेश के तहत प्रयागराज के डीएम, पावर कॉरपोरेशन के जीएम और जलकल के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। डीएम ने कोर्ट को बताया कि जल आपूर्ति की समस्या का बुधवार की शाम निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही डीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की होने वाली समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। कोर्ट ने डीएम के जवाब पर संतुष्टी जताई। इसके बाद याचिका का निस्तारण कर दिया।

बता दें कि जनहित याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को डीएम, पावर कॉरपोरेशन के जीएम और जलकल विभाग के अधिकारियों को तलब किया था। याचिका में तिलक नगर में 2021 से मौजूद जल आपूर्ति की समस्या को उठाया गया था। कहा गया था कि पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत आपूर्ति के लिए एक ट्रांसफॉर्मर लगाया था। जिससे कि ट्यूबवेल को बिजली मिल सके और स्थानीय लोगों को जल आपूर्ति हो सके। कहा गया कि जुलाई में यह ट्रांसफॉर्मर हटा दिया गया, जिससे 10 हजार घरों में जल आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थानीय निवासियों ने इसे लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी।



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