फेरी वालों को अपना खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए शुल्क अदा नहीं करना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की ओर से यह नि:शुल्क जारी किया जाएगा।
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