झांसी। सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद बीमा क्लेम देने से इन्कार करने पर स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए दो माह के भीतर पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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झांसी। सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद बीमा क्लेम देने से इन्कार करने पर स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए दो माह के भीतर पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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