कानपुर के बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए असलहों की बरामदगी के मामले में चार लोगों को अपर जिला जज 27 कमलेश कुमार माैर्य ने आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। इसमें से दो को सात-सात साल कैद और दो को ढाई-ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। दर्ज मामले के अनुसार, चाैबेपुर थाना अंतर्गत बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की रात पुलिस से हुई मुठभेड़ में विकास दुबे, अमर दुबे व प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय ने जिन असलहों का इस्तेमाल किया था।
उन असलहों को छिपाने में मंगलपुर निवासी संजय सिंह परिहार उर्फ टिंकू, रूरा निवासी अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू, रसूलाबाद निवासी रामजी उर्फ राधे कश्यप व मंगलपुर का शुभम पाल ने मदद की थी। साथ ही इन लोगों को फरार कराने में भी मदद की थी। लगभग छह माह बाद जब इन्हें लगा कि पुलिस शांत हो गई है तो कुछ असलहे मध्य प्रदेश में बेच दिए जबकि कुछ असलहों के बेचने की बातचीत चल रही थी। एक मार्च 2021 को बेचने की डील हुई थी।
