Disciplinary action will be taken against SDM and presiding officer

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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प्रदेश में कृषि भूमि का भू उपयोग गैर कृषि में बदलने की घोषणा ऑफलाइन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने सभी डीएम को आदेश जारी करके कृषि भूमि के भू उपयोग बदलने की कार्रवाई को ऑफलाइन न करने के निर्देश दिए हैं। 

साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि शासन की रोक के बाद भी किसी तहसील में ऑफलाइन कार्रवाई की गई तो संबंधित उप जिलाधिकारी या पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले दिनों उच्च स्तर पर राजस्व संहिता की भू उपयोग बदलाव से जुड़ी धारा-80 से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा हुई थी। इसमें पाया गया था कि शासन की रोक के बाद भी कई तहसीलों में अभी भी राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने के लिए आने वाले आवेदनों का ऑफलाइन ही निस्तारण का खेल चल रहा है। 

समीक्षा में यह बात भी सामने आई थी कि शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी धारा 80 से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण नियत समयावधि में नहीं किया जा रहा है। राजस्व आयुक्त एवं सचिव ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी डीएम को धारा 80 के प्रकरणों का निस्तारण ऑफलाइन करने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 

 



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