प्रदेश में चल रही बिजली बिल राहत योजना में कनेक्शन लेने के बाद कभी भी भुगतान न करने वाले (नेवर पेड) उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। 31 मार्च तक नेवर पेड रहने के बाद एक अप्रैल से 30 नवंबर 2025 के बीच जिन लोगों ने पहली बार भुगतान कर दिया है उन्हें भी योजना में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत कनेक्शन लेने के बाद ब्याज से पूरी तरह से माफी मिलेगी। साथ ही मूलधन में 25 फीसदी की बचत भी होगी। 

प्रदेश में एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई है। इसमें घरेलू अधिकतम दो किलोवार भारत और वाणिज्यिक एक किलोवाट भार के उन उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जो कनेक्शन लेने के बाद कभी भी भुगतान (नेवर पेड) नहीं किए हैं। इसी तरह लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले (लांग अनपेड) को भी योजना में शामिल किया गया है। 

इस बीच पता चला कि नेवर पेड श्रेणी में तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं, जो एक किस्त जमा कर दिए हैं। ऐसे में किस्त जमा करने वाले उपभोक्ता इस श्रेणी से बाहर हो गए हैं। इन उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए पावर कार्पोरेशन ने राहत योजना में संशोधन किया है।

 इसके तहत 31 मार्च तक नेवर पेड श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं ने एक अप्रैल से 30 नवंबर 2025 के बीच पहली बार भुगतान कर दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इन उपभोक्ताओं का पंजीयन 11 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबध में पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक नेवर पेड रहने वाले और बाद में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीयन की व्यवस्था कराई जाए।

 



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