हाईकोर्ट की लखनउ पीठ में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका 19 जनवरी को सूचीबद्ध है।मामले की पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा था कि जातीय रैलियों को रोकने समेत अपराधिक मामलों में लोगों की जाति न लिखे जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत पुलिस महानिदेशक ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है।मामले में केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर याची को प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय दिया था।
पहले, इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक का अंतरिम आदेश जारी करके, पक्षकारों केंद्र व राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं चार राजनीतिक दलों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से जवाब मांगा था।
