मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। योजना की शुरुआत से 3 दिसंबर 2025 तक कुल 1,11,548 युवाओं को लोन वितरित किया गया है, जिसकी राशि 4572.74 करोड़ रुपये से अधिक है।
यानी महज दस महीनों में एक लाख से ज्यादा युवा नए उद्यम स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। इस संबंध में कम युवा उद्यमी अभियान के नोडल अफसर सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि योजना के प्रति युवाओं का रुझान इस बात से स्पष्ट है कि अब तक 4,31,871 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 3,48,497 आवेदन बैंक को भेजे गए, जबकि 1,22,722 आवेदनों को बैंकों ने स्वीकृति प्रदान की।
ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग सबसे आगे
डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि यह योजना सामाजिक प्रतिनिधितव को मजबूत कर रही है। सामान्य वर्ग के लगभग 34.9% लाभार्थी हैं। ओबीसी वर्ग के 49.1% युवा लाभार्थी हैं। एससी वर्ग के 14.8, एसटी वर्ग के 0.3%, यानी कुल मिलाकर ओबीसी, एससी और एसटी मिलकर लगभग 65% लाभार्थी हैं। यह संकेत है कि योजना सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है।
सर्विस सेक्टर में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी
योजना के तहत उद्यम शुरू करने वाले युवाओं में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है।
62.80% युवाओं ने सर्विस सेक्टर के लिए लोन लिया
जबकि 37.20% युवाओं ने मैन्युफैक्चरिंग/निर्माण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की।
यह दर्शाता है कि सर्विस सेक्टर युवाओं की पहली पसंद बनकर उभर रहा है—चाहे वह रिटेल हो, आईटी सर्विस हो, रिपेयरिंग यूनिट हो या अन्य व्यापारिक सेवाएं।
महिलाएं की अच्छी भागीदारी
योजना में पुरुषों की हिस्सेदारी 71.2% और महिलाओं की 28% रही है। हालांकि महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ता दिख रहा है, और सरकार महिला उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देने पर फोकस कर रही है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो
- आयु आमतौर पर 18 से 40 वर्ष के बीच हो
- कोई बड़ा डिफॉल्टर न हो
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट व्यवहारिक और रोजगार सृजन योग्य हो
- आवश्यक दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र व प्रोजेक्ट रिपोर्ट
