देश के प्रमुख स्थानों, रेलवे ट्रैक के सिग्नल बॉक्स और वाहनों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रचकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आतंकी साकिब, अरबाब, लोकेश एवं विकास को एटीएस के न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडे ने पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। एटीएस आरोपियों को पांच अप्रैल की सुबह 10 बजे से नौ अप्रैल की शाम छह बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेगी।


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इसके पहले एटीएस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी दी गई। इसपर सुनवाई के लिए शनिवार को आरोपियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अर्जी स्वीकार कर एटीएस की ओर से कहा गया कि सूचना मिली कि कुछ भारतीय व्यक्तियों का एक गिरोह है, जो पाकिस्तानी हैंडलरों के निरंतर संपर्क में है। 

यह गिरोह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं राजनैतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी हासिल करना है। इसके बाद सभी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलरों को उपलब्ध कराना है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि सूचना के अनुसार रेलवे सिग्नल बॉक्स एवं वाहनों में आग लगाकर रेल यातायात को बाधित करने का प्रयास करेंगे। इससे सामूहिक जान माल का खतरा होगा और उनका वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलरों को भेज सकेंगे।



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