कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इस दौरान पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व मकर संक्रांति आदि पर्व को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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