लखनऊ में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार और विस्फोटक एकत्र करने का षड्यंत्र रचने के आरोपी अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम और शकील को एनआईए के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सजा सुनाई है। दोनों को आयुध अधिनियम के आरोपों में दोषी ठहराकर 20 माह 29 दिन के कारावास से दंडित किया गया है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।

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इसके पहले आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम और शकील ने तीन नवंबर को कोर्ट में अर्जी और बयान देकर जुर्म स्वीकार किया था। कहा था कि मोहम्मद माईद ने एक अवैध पिस्टल और चार कारतूस मुस्तकीम को दी थी। पिस्टल मुस्तकीम ने मिनहाज को दी थी।

बताया गया कि हथियार और गोला बारूद पकड़े जाने के पहले यह पिस्टल शकील के पास भी रही। इसी पिस्टल को एटीएस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के समय 11 जुलाई 2021 को बरामद किया था। आरोपी की जुर्म स्वीकृति की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को उसकी जेल में बिताई अवधि से दंडित किया है।

 



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