Lucknow High Court: न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने यह आदेश उमेद उर्फ उबैद खां व अन्य लोगों की याचिका पर दिया। कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना भी लगाया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *