बहराइच के थारू जनजाति की छात्रा पर तेजाब फेंकने की धमकी देने और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में जिस मस्जिद के इमाम व युवक का चालान किया था, उसे एसडीएम मिहींपुरवा की कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 

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इस गंभीर मामले में सुजौली पुलिस ने बस शांतिभंग की आशंका में बिछिया बाजार में रह रहे सुल्तानपुर निवासी इमाम मेहताब और बिछिया बाजार निवासी सुल्तान को हिरासत में लिया था। मंगलवार को पुलिस ने दोनों को एसडीएम राम दयाल की कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसडीएम ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 



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