Relief to in-laws on Jyoti Maurya's sister-in-law's FIR, High Court bans harassment action

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की ओर से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्या की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

 

शुभ्रा मौर्या की शादी विनोद कुमार मौर्या से 19 नवंबर 2009 को हुई थी। दोनों को दो बच्चे हैं। शुभ्रा 2015 से शिक्षिका हैं। ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जेठानी के पति विनोद कुमार मौर्या, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्या, जेठानी प्रियंका मौर्या, देवर आलोक मौर्या का नाम शामिल है।

 

आलोक मौर्या एसडीएम ज्योति मौर्या के पति हैं। प्राथमिकी को ससुराल वालों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।



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