विस्तार

उत्तर प्रदेश में लंबित चल रहे वाहन चालान पर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए चालानों को निरस्त कर दिया गया है। यह विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। यह व्यवस्था सभी तरह के वाहनों पर लागू की गई है।

परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि न्यायालय में उपशमित वादों की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए।

ये भी पढ़ें – घात लगाए बैठा था हमलावर, कठघरे की ओर बढ़ते ही जीवा पर बरसाने लगा गोलियां, तस्वीरों में पूरा कांड

ये भी पढ़ें – कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फायरिंग, मजिस्ट्रेट के सामने कुख्यात संजीव जीवा ढेर, एसआईटी गठित

परिवहन आयुक्त ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था प्रख्यापित की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *