अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Fri, 27 Feb 2026 08:30 AM IST

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोपी नेशनल शूटरों की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।


Big Setback for National Shooters as Court Rejects Anticipatory Bail in Fake Arms License Case

फर्जी शस्त्र लाइसेंस
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी



विस्तार

आगरा के थाना नाई की मंडी के धोखाधड़ी और फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपी राष्ट्रीय शूटर अरशद खान और मोहम्मद जैद खान को अग्रिम जमानत नहीं मिली। उनके अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दिया।

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