
सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई जिसका शव झाड़ियों में छिपाया गया था। साढ़े चार माह में ही मंगलवार को इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश क्राईम अगेंस्ट वूमेन ने आरोपी को फांसी के साथ चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय में जब मामले की सुनवाई की जा रही थी। उस समय आरोपी की मां व उसकी पत्नी ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। जिसे भी न्यायालय ने गंभीरता से लिया और सजा सुनाई।
गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का तीन जून 2023 को गांव के ही शील कुमार पाठक ने अपहरण कर लिया था जिसे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को छिपाने के लिए आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में रख बहराइच के थाना पयागपुर में पटरी के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शील कुमार पाठक पर मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) करुणा सिंह की अदालत में की जा रही थी। इस मामलें में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह व विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रोहित गुप्ता कर रहे थे।
गवाहों के बयान व अभियोजन की दलीलों के बाद एडीजे ने आरोपी शील कुमार को फांसी के साथ चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।