स्टांप शुल्क देने के बावजूद भू-स्वामी संपत्ति पर लगे पेड़ों को काट नहीं सकते। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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स्टांप शुल्क देने के बावजूद भू-स्वामी संपत्ति पर लगे पेड़ों को काट नहीं सकते। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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