Case of comment on Savarkar: High Court gave time till December 2 to Rahul Gandhi

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर उनके वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने राहुल गांधी को उनकी आपत्ति दाखिल करने के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर आपत्ति दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा था।

गौरतलब है कि याचिका दायर करके निगरानी कर्ता नृपेंद्र पांडे के बताया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में वैमनस्यता पैदा करने के लिए वीर सावरकर पर अमर्यादित टिप्पणी की है। इस मामले में नृपेंद्र ने एमपीएमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर कहा था कि राहुल ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।

निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवाद के रूप दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में उस परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर बताते हुए खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिये चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।



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