High Court said: Home Guards service is volunteer service, they cannot be civil post holders

UP Home Guard Recruitment 2021
– फोटो : Social media

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने होमगार्ड्स की सेवा को सिविल पदधारक (सरकारी कर्मचारी) मानने वाले एकल पीठ के आदेश को सही न मानते हुए र्दद कर दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि होमगार्ड्स की सेवा वालेंटियर सेवा है, वे सिविल पद धारक नहीं हो सकते हैं।

हालांकि, कोर्ट ने यूपी होमगार्ड्स अधिनियम के तहत धारा 12 में दी गई शक्तियों के उपयोग के क्रम में होमगार्ड के निलंबन या सेवामुक्ति के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया है। जिससे कि किसी भी सदस्य की सेवामुक्ति या निलंबन की शर्तों को विनियमित किया जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति होमगाड्र्स विभाग के सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। कहा है कि विभाग इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यूपी सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी होमगार्ड अधिनियम केतहत कमांडेंट जनरल या अन्य अधिकारियों को होमगार्ड के किसी भी सदस्य की सेवासमाप्ति या निलंबित कर सकता है। लेकिन, इसके लिए कोई निर्धारित प्रावधान नहीं है। इसलिए इसको अधिनियमित करने की जरूरत है।

 



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