अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा

Updated Wed, 23 Oct 2024 12:04 AM IST

किशोरी को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था। वह उसे मुंबई लेकर गया था। 20 दिन तक उसे किराए पर कमरा लेकर रखा, जहां संबंध बनाए। 


10 years imprisonment for raping teenage girl

सजा
– फोटो : प्रतीकात्मक

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अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है, जिसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा है। यह फैसला एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। 

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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि घटना 16 जनवरी 2022 को हुई थी। चंडौस क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि देर रात उनकी बेटी को मोहल्ला निवासी राहुल बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

 

किशोरी के बयान दर्ज किए गए। किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे मुंबई लेकर गया था। 20 दिन तक उसे किराए पर कमरा लेकर रखा, जहां संबंध बनाए। इस आधार पर उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्य व गवाही के आधार पर राहुल को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।



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