संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 18 Dec 2025 02:48 AM IST

{“_id”:”69431e123a20e1044602031c”,”slug”:”15000-fine-for-carrying-out-commercial-activities-in-the-park-agra-news-c-364-1-ag11005-122439-2025-12-18″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Agra News: पार्क में व्यापारिक गतिविधि करने पर 15 हजार का जुर्माना”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 18 Dec 2025 02:48 AM IST

आगरा। ताजनगरी फेज-2 स्थित सरकारी पार्क में अवैध कब्जा कर व्यापारिक गतिविधि करने वाले होटल संचालक पर नगर निगम ने 15 हजार रुपये का जुर्माना कर बाउंड्रीवाल को हटा दिया है।
जोनल अधिकारी ताजगंज गजेंद्र सिंह बताया कि होटल मैफिल ग्रैंड के मालिक ने पास में बने पार्क को अपने निजी उपयोग में लेकर उसमें छोटे-छोटे आयोजन करता था। आयोजकों से रुपये भी लेता था। शिकायत का संज्ञान लेकर जांच कराने के बाद नगर निगम की टीम ने पार्क में लगे उसके दरवाजे को तोड़ दिया। उसने पार्क के चारों तरफ बाउंड्रीवाल लगा दी थी। पार्क के भीतर ही कोयले की भट्ठी भी संचालित कर रहा था। कूड़े का निस्तारण भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि टीम ने पार्क के चारों तरफ लगी बाउंड्रीवाल को हटा दिया है। भट्ठी को हटाने के लिए कहा गया है।