संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 23 Jan 2025 12:16 AM IST

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20 years imprisonment for rape of teenage girl



एटा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। दोषी शिवरतन निवासी ओनघाट थाना बागवाला को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। उसके विरुद्ध थाना बागवाला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 9 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय किशोरी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया था। किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर बाद में इसमें दुष्कर्म का आरोप जोड़ा गया।

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