अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा

Updated Fri, 20 Sep 2024 09:43 PM IST

व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उनका नौ साल का बेटा साइकिल से अपनी मां के साथ मजार पर गया था। मां चादर चढ़ाकर घर लौट आईं। शाम करीब छह बजे दो अंजान लोग बेटे को लेकर घर पहुंचे। बेटे ने बताया कि गांव के भूरा ने खेत में ले जाकर चाकू दिखाकर उसके साथ कुकर्म किया।



20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child

सजा
– फोटो : प्रतीकात्मक

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अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में चाकू दिखाकर बालक से कुकर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जिनमें से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। 

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विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना 20 फरवरी 2020 को हुई थी। मामले में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उनका नौ साल का बेटा साइकिल से अपनी मां के साथ मजार पर गया था। मां चादर चढ़ाकर घर लौट आईं। शाम करीब छह बजे दो अंजान लोग बेटे को लेकर घर पहुंचे। 

बेटे ने बताया कि गांव के भूरा ने खेत में ले जाकर चाकू दिखाकर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भूरा के खिलाफ चार्जशीट लगाई। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर भूरा को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।



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