संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

Updated Thu, 10 Oct 2024 08:25 PM IST

20 years imprisonment to the person who raped the girl

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लखनऊ। पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले जीशान खान को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वादिनी ने बाजारखाला थाने में दो सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 31 अगस्त को वादिनी की पांच साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी जीशान ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में बेटी ने आपबीती बताई थी।

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