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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Fri, 20 Sep 2024 02:31 AM IST


22 years imprisonment to the accused

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उरई। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को 22 साल की सजा सुनाने के साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 28 मई 2022 को उसकी बेटी (15) घर पर सो रही थी, तभी मोहल्ले का देव उर्फ विश्वनाथ दीवार कूदकर घर के अंदर आया और बेटी के साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर देव उर्फ विश्वनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस ने विवेचना के दौरान उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने देव उर्फ विश्वनाथ को दोषी पाते हुए 22 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।



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