संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Wed, 02 Jul 2025 12:00 AM IST

4 thousand rupees fine on the person found guilty of negligent driving


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कासगंज। लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर 4 हजार रुपये का जुर्मानाकासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोर्ट ने चोरी के दोषी पर 4 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में 10 दिन के कारावास का प्रावधान किया गया है। सोरों पुलिस ने विलेस सिंह की तहरीर पर वर्ष 2016 में कृष्ण गोपाल निवासी नगला मसंद पोरा सिकंदराराऊ हाथरस के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। पुलिस की पैरवी के चलते कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने उस पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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संपत्ति के नुकसान के दोषी पर एक हजार का जुर्माना

कासगंज। आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत संपत्ति को क्षति पहुंचाने के दोषी पर कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 10 दिन के कारावास का सजा में प्रावधान किया है। सोरोंजी के चंदन चौक निवासी केशव देव वशिष्ठ ने वर्ष 2014 में महावीर सिंह निवासी रफातपुर सोरों के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। कोर्ट में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया।



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