लापरवाह 45 बीएलओ को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। इनको दो साल तक की कैद हो सकती है। ये वो बीएलओ हैं, जो सात दिन बाद भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गैरहाजिर हैं। 


45 BLO have crossed all limits of negligence, DM issued notice can lead to imprisonment of up to 2 years

आगरा जिलाधिकारी बैठक
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


पंचायत चुनाव का पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। सात दिन बाद भी 45 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) गैरहाजिर हैं। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए हैं। जिसमें 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। 

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