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लखनऊ के कारोबारी सोमनाथ चटर्जी के बैंक खाते से 51.88 लाख रुपये धोखेबाजी से निकाल लिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे खाताधारक की लापरवाही बताकर यह रकम देने से इन्कार कर दिया। कारोबारी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने आदेश दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा सोमनाथ को 51.88 लाख रुपये 10 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वापस करे। मानसिक कष्ट के रूप में 10 लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये भी बैंक को देने के आदेश दिए।
इस तरह धोखाधड़ी के शिकार खाताधारक को करीब 74.25 लाख रुपये मिलेंगे। आयोग ने कहा कि इस धोखाधड़ी में बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। हो सकता है कि उन्होंने ही खाता हैक कर लिया हो। लखनऊ में आशियाना निवासी सोमनाथ चटर्जी मुद्रा मार्केटिंग के प्रोपराइटर हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा की नरही शाखा में उनका बचत खाता, चालू खाता और 50 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट खाता है। ओवरड्राफ्ट खाते के एवज में उन्होंने बैंक में 60 लाख रुपये की एफडी कराई है। ओवरड्राफ्ट खाते से लेनदेन केवल ओटीपी के जरिये ही किया जा सकता है।