69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न होने से अभ्यर्थी निराश हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह व विभागीय अधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। इस मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को प्रस्तावित है।

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आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को इस मामले में प्रभावी पैरवी के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। मंत्री और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट  जिलों में वह पैरवी के लिए खड़े होंगे। किंतु आज भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसे लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि मंत्री और अधिकारियों ने वादाखिलाफ़ी की है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। इसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तीन महीने के अंदर सरकार को नई चयन लिस्ट जारी करना था। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वह धरना-प्रदर्शन जारी रखेंगे।



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