
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना दो आरोपियों को भारी पड़ा। सीजेएम ने हरीपर्वत थाना क्षेत्र के नवीशाह की दरगाह निवासी जफर उर्फ शानू और लंगड़े की चौकी निवासी राहुल को दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
जगदीशपुरा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक डीके सिसौदिया ने बीते एक मार्च 2017 को तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि हरीपर्वत थाना क्षेत्र के नवीशाह की दरगाह निवासी जफर उर्फ शानू और लंगड़े की चौकी निवासी राहुल के खिलाफ कोर्ट से धारा 82 की नोटिस जारी हुई थी।
