Accused present in Satsang incident

कोर्ट पहुंचे साकार हरि के अधिवक्ता एपी सिंह
– फोटो : संवाद

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2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित हुए नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मचने से हुई 121 मौतों के मामले के आरोपियों की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 अगस्त नियत की गई है। 

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पूर्व में इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुधकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव, मंजू देवी, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 12 अगस्त को इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह भी हाथरस न्यायालय पहुंचे। उन्होंने वार्ता करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि नारायण साकार हरि ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अनुयायियों को उन्हीं के घर, खेत व खलिहानों में दर्शन दे दिए। साकार हरि अपने अनुयायियों को दर्शन दे जाते हैं। 

उन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि के मानव मंगल सद्भावना समागम में साजिश के तहत जहरीला स्प्रे करके भगदड़ मचाई गई थी, जिसकी वजह से मौतें हुईं और बहुत लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि इसमें एक आरोपी उपेंद्र यादव तो उस दिन मौके पर भी नहीं थे। वह शिकोहाबाद में थे। इस सिलसिले में सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज एसपी को सौंप दिए हैं। कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए। जो वहां थे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना गलत है।



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