Action will be taken against PWD engineers loitering in secretariat in UP without permission

पीडब्ल्यूडी दफ्तर (सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति सचिवालय में इधर-उधर घूमने वाले पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन ने कहा है कि इससे उसके काम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए क्षेत्रीय मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य अभियंता, अधीक्षण व अधिशासी अभियंता सक्षम स्तर से मंजूरी प्राप्त करें।

Trending Videos

पीडब्ल्यूडी में प्रावधान है कि मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रमुख सचिव से अनुमति लेंगे। यहां तक कि लखनऊ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय आने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। वहीं, अधिशासी अभियंताओं को मुख्यालय छोड़ने के लिए अपने जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है।

विशेष सचिव ने दिए निर्देश

शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जानकारी में आया है कि ये अधिकारी समिति की बैठकों में भाग लेने या बीमारी आदि के आधार पर मुख्यालय छोड़कर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय या शासन आते रहते हैं। इससे विभाग के शासकीय कार्योंं में बाधा उत्पन्न होती है। विशेष सचिव प्रभुनाथ सिंह की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का पालन न करने वाले अभियंता के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के तहत कार्रवाई होगी।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *