
अदालत (सांकेतिक)
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उत्तर प्रदेश के एटा में एडीएम कोर्ट से पांच व्यापारियों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के चलते 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2020 से लेकर 2022 में इन लोगों के यहां से नमूने लिए थे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी ने बताया कि 18 अक्तूबर 2022 को शहर के पीपल अड्डा पर मै. आरुष प्योर घी के यहां से देसी घी का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट में यह अधोमानक पाया गया। एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। जहां एडीएम ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सुदीप मिष्ठान भंडार के यहां से 28 अक्तूबर 2021 को मिल्क केक का नमूना लिया गया था। लैब में परीक्षण के दौरान नमूना फेल हो गया। यह भी अधोमानक पाया गया। एडीएम कोर्ट में वाद दायर हुआ। कोर्ट से 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। वर्ष 2021 में ही 30 अक्तूबर को आगरा रोड पर स्थित ग्राइंड स्पाइस होटल से पनीर का नमूना लिया गया था। यह नमूना भी अधोमानक पाया गया। इस पर कोर्ट से दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
29 जुलाई 2020 को करतला चौराहे पर प्रेम सागर की किराने की दुकान से अग्रवाल नमकीन का नमूना लिया गया था। यह नमूना फेल हो गया। कोर्ट से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 7 नवंबर 2020 को जलेसर के निधौली चौराहे पर मिष्ठान भंडार श्री कृष्णा अवतार से बर्फी का नमूना लिया गया था। जांच में अधोमानक मिलने पर कोर्ट से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।