Afzal Ansari said: I am acquitted in Krishnanand murder case, demand for increase in punishment in gangster ca

अफजाल अंसारी
– फोटो : एएनआई

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गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा को बढ़ाने वाली राज्य सरकार की अपील के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने सोमवार को आपत्ति दाखिल की है। कहा कि जिस कृष्णानंद हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर की करवाई हुई उससे बरी हूं, न्यूनतम दो साल की सजा से ज्यादा सजा ट्रायल कोर्ट पहले ही सुना चुकी है। जिस पर रोक भी लगाई जा चुकी है। राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की मांग गैर कानूनी है।

मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में चल रही है। अफजाल को मिली सजा को रद्द करने की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद सजा बढ़ाने के लिए सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई शुरू हुई है। इस दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने सजा को बढ़ाने की दलील में कहा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई सही थी। लेकिन मिली सजा कम है।

प्रतिवाद करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आरोपी की ओर से सरकार की अपील के खिलाफ लिखित आपत्ति रजिस्ट्री में दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने आपत्ति पर सरकार का पक्ष सुनने के लिए ग्रीष्मावकाश के बाद दो जुलाई की तारीख नियत कर दी।



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