Case registered against city mufti for holding meeting in Jama Masjid in Agra

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : सोशल मीडिया

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ताजनगरी आगरा के बिजलीघर स्थित शाही जामा मस्जिद में रविवार को सभा करने पर हुए विवाद में शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के केयर टेकर अरशद ने एफआईआर में शहर मुफ्ती, उनके दो बेटों (नाम अज्ञात), बिलाल, अली शान, असलम और 50-60 अन्य को आरोपी बनाया गया है। शहर मुफ्ती पर जामा मस्जिद परिसर में गैरकानूनी तरीके से लोगों को एकत्रित कर सभा करने, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है। मंटोला थाने में धारा 149, 504 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शाही जामा मस्जिद में रविवार की दोपहर शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब और कमेटी के पदाधिकारियों में विवाद हो गया था। शहर मुफ्ती जामा मस्जिद पहुंचे थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वह परिसर में स्थित अपने कार्यालय में बैठकर समाज के लोगों के मजहबी मामलात शरीयत की रोशनी में सुलझाते हैं। मुफ्ती से अपने मसलों पर बातचीत करने के लिए 40-50 लोग परिसर में एकत्रित थे। 

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शहर मुफ्ती का आरोप था कि कमेटी के लोगों ने उन्हें दफ्तर से हटाने को कहा। अभद्रता और खींचतान की। वहीं, शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती पर आरोप लगाया कि वह रविवार को तकरीर करने की नई परंपरा शुरू कर रहे थे। इसका विराेध किया गया था। वर्ष 1986 में तकरीर को लेकर विवाद होने पर यह परंपरा बंद कर दी गई थी।

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मुकदमा इंतजामिया कमेटी में जामा मस्जिद के केयर टेकर अरशद ने दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि शहर मुफ्ती और उनके साथ आए बिलाल, अली शान, असलम आदि लोगों को रोकने का प्रयास किया। मुफ्ती के लोगों ने उनसे गाली-गलौज, धक्का-मुक्की की और धमकी दी। शहर मुफ्ती ने भी थाने में तहरीर दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

की जा रही है जांच 

शाही जामा मस्जिद में नई परंपरा शुरू करने को लेकर कमेटी के पदाधिकारी की ओर से शहर मुफ्ती व उनके समर्थकों के विरुद्ध से तहरीर दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।  -आरके सिंह, एसीपी-छत्ता सर्किल



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